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जयपुर में यातायात नियम तोड़ने वालों पर 'मोबाइल कोर्ट' की सख्ती
By Lokjeewan Daily - 04-12-2025

जयपुर। राजधानी जयपुर में अब यातायात नियमों की अनदेखी करना चालकों को भारी पड़ रहा है। जयपुर महानगर प्रथम की मोबाइल कोर्ट ने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अधिकतम अभियोजन व्यय लगाना शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-13 व 14 के पीठासीन अधिकारी रोहित शर्मा (आर.जे.एस.) व हिमांशू चावला (आर.जे.एस.) के नेतृत्व में की जा रही है। सख्त संदेश देने की तैयारी अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार मूंड व मोहन शर्मा के अनुसार न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि के बाद अधिकतम अभियोजन व्यय आरोपित कर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को एक कठोर और स्पष्ट संदेश देना है, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह सख्ती गंभीर मामलों, विशेषकर नशा (शराब) में वाहन चलाने वाले चालकों पर केंद्रित है।
शराब पीकर चलाने वालों पर भारी जुर्माना
न्यायालय ने सख़्ती दिखाते हुए कई गंभीर प्रकरणों में भारी अभियोजन व्यय लगाया है। उदाहरण के लिए, न्यायालय जे.एम. 13 प्रथम ने सरकार बनाम राजेश वाहन सं. RJ14GQ4169 और रामअवतार RJ14PF1084 पर ₹18-18 हजार का अभियोजन व्यय लगाया है। इसी तरह, न्यायालय जे.एम. 14 प्रथम ने रतिराम गुर्जर RJ26CA9648 पर ₹14,000/- और सुधीर शर्मा MH43X4832 पर ₹15,000/- का अभियोजन व्यय लगाया।
नियम तोड़ने वाली बस ज़ब्त, यात्रियों को मिली सुविधा
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि चैकिंग के दौरान एक बस RJ14PD7516 को यातायात नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया। मोबाइल कोर्ट द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए बस को मौके पर ही ज़ब्त कर लिया गया। हालांकि, आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस में मौजूद यात्रियों को वहीं पर सवारी खाली करवाकर उनके गंतव्य तक जाने के लिए अन्य साधन उपलब्ध करवाया गया, जिससे उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो।

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