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डिस्कॉम की चेयरपर्सन और IAS आरती डोगरा को 24 घंटे में ही राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के एसीबी जांच के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी है।
आरती डोगरा और डिस्कॉम की ओर से सीनियर एडवोकेट आर एन माथुर ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की बेंच में बहस करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ तीन जांच लंबित हैं।
इन सभी जांचों पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है।
राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने गुरुवार को आरती डोगरा के खिलाफ ACB जांच का आदेश दिया था। जस्टिस रवि चिरानिया की बेंच ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RK मीना की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था- डिस्कॉम चेयरपर्सन ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पर फैसला जानबूझकर कई महीनों तक रोककर रखा था। इन परिस्थितियों में, इस मामले में भ्रष्टाचार का संदेह करने के पर्याप्त आधार नजर आते हैं।
इसलिए ACB इस मामले की जांच करे और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट जमा करे। कोर्ट ने कहा था- हमें लगता है कि सीएमडी अपने कर्तव्यों की पालना करने में विफल रही है।
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