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ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने वाले सरगना तुलछाराम कालेर अदालत से राहत नहीं मिली है। जयपुर महानगर द्वितीय की एडीजे-1 कोर्ट ने सरगना तुलछाराम की 15 दिन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। भाई के वेंटिलेटर पर होने का हवाला देकर अंतरिम जमानत मांगी गई थी।
वहीं, JJM केस में सुनवाई के दौरान सोमवार को एक आरोपी को जमानत मिल गई, जबकि चार अन्य आरोपियों की बेल याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दीं।
जज विनोद कुमार गुप्ता-द्वितीय ने कहा कि मामले की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती है।
सुनवाई के दौरान अदालत में आरोपी तुलछाराम के वकील ने कहा कि वह पिछले दो सालों से जेल में है। उसके बड़े भाई बीकानेर के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर है और भाई की देखभाल के लिए उसे 15 दिन की अंतरिम जमानत दी जाए।वहीं मामले में स्पेशल पीपी भंवर सिंह चौहान ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जिस पर 14 आपराधिक मुकदमें दर्ज है, ऐसे संगठित नकल गिरोह के मुख्य सूत्रधार को अंतरिम जमानत देना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है।
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