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Update Google Chromeब्रेकिंग न्यूज़
जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में ट्रायल कोर्ट के बाद पूर्व मंत्री महेश जोशी को राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने भी महेश जोशी की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली उनके बेटे रोहित जोशी की बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका को खारिज कर दिया है।
दरअसल, पूर्व मंत्री महेश जोशी को एसीबी ने जल जीवन मिशन घोटाले मामले में 7 मई को सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने 11 मई को उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था।
जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसे खारिज करने के कारणों पर अलग से आदेश जारी किया जाएगा।
रोहित जोशी ने याचिका में कहा था कि उनके पिता की गिरफ्तारी के समय आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। परिवारजनों को उनकी गिरफ्तारी के आधारों की लिखित जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में महेश जोशी की गिरफ्तारी को अवैध मानते हुए उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।
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