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Update Google Chromeब्रेकिंग न्यूज़
प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों 31 जुलाई तक नहीं हो सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को पंचायती राज विभाग को लिखे एक पत्र में दोनों संस्थाओं (पंचायत और नगरीय निकाय) के चुनाव करवाने के लिए कम से कम 90 दिन का समय लगने की बात कही है।
ये तब है जब राज्य सरकार अपने स्तर या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी और महिला के आरक्षण का निर्धारण करके देती है।
दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 मई को आदेश देते हुए आयोग को 31 जुलाई तक दोनों संस्थाओं के चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य में अब तक इन चुनावों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का निर्धारण नहीं हो सका है।
पिछले दिनों पंचायती राज विभाग ने एक पत्र निर्वाचन आयोग को लिखा, जिसमें बताया कि ओबीसी आयोग ने अपनी आरक्षण संबंधि रिपोर्ट 14 अगस्त 2026 तक तैयार करके सौंपने के लिए कहा है। अगर रिपोर्ट 14 अगस्त तक आ जाती है तो पंचायती राज विभाग 31 अगस्त तक सभी वर्गो के पदों का आरक्षण निर्धारित कर देगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आयोग कितने समय में चुनाव करवा सकता है।
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