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हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी, तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल सहित 8 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर 5 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
श्रीमाली ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा-यह मामला आम जनता को घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी सरकारी योजना से जुड़ा है। जनहित और राज्य को हुए करोड़ों के आर्थिक नुकसान और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत की राहत नहीं दी जा सकती।
हालांकि अभियुक्तों के लंबे समय से हिरासत में होने के कारण ट्रायल कोर्ट को मामले में आरोप तय कर तेजी से सुनवाई करने के निर्देश भी अदालत ने दिए।
जेजेएम-घोटाले में महेश जोशी सहित 8 आरोपियों की जमानत खारिज . . .
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