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राजस्थान सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड लेकर आई है। यह सहायता राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के तहत दी जाएगी। इसके तहत 1 सितंबर 2022 से खरीदे गए और राजस्थान में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्टेट जीएसटी की राशि का रिफंड और एकमुश्त अनुदान मिलेगा। हालांकि, यह सुविधा केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी जो राजस्थान से ही खरीदे गए हैं।
संयुक्त परिवहन आयुक्त जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया- अनुदान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वाहन निर्माता को फेम-2 (FAME-II) के तहत विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद विभाग की ओर से सत्यापन होगा और फिर वाहन निर्माता को अपने इलेक्ट्रिक मॉडल की जानकारी अपलोड करनी होगी। इसमें बैटरी का प्रकार (जैसे लिथियम-आयन) और उसकी क्षमता का विवरण शामिल होगा। सत्यापन के बाद वाहन क्रेताओं को अनुदान के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।
इस तरह मिलेगा अनुदान
1.वाहन मालिक को अपने वाहन का पंजीयन नंबर और चेसिस नंबर (अंतिम 5 अंक) पोर्टल पर दर्ज करना होगा।
2. इसके बाद उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
3. वाहन स्वामी को अपने बैंक खाते का विवरण पासबुक फ्रंट पेज या रद्द किए गए चेक के साथ अपलोड करना होगा।
4. आवेदन सफल होने पर अनुदान की राशि सीधे वाहन स्वामी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
सरकार ने हर श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी की एक सीमा तय की है। ऐसे में वाहन निर्माता, डीलर और ग्राहक समय अवधी के अंदर पोर्टल पर आवेदन करें, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकें।
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