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राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं (इन्वेंस्टर्स), सरकारी विभागों, चैरिटेबिल ट्रस्टों, धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं को जमीन आवंटन के लिए नई भू-आवंटन पॉलिसी 2025 लागू की है। नई पॉलिसी में सरकार ने पहली बार सेना में शहीद होने वालों के स्मारक बनाने के लिए फ्री जमीन देने का प्रावधान रखा है। ये जमीन शहीद के जन्म स्थल वाले शहर या निकाय में ही दी जाएगी। वहीं प्रदेश में कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलने वालों को अब सरकार पहले की तुलना में कम जमीन देगी।
करीब 10 साल बाद लागू हुई नई पॉलिसी में इसका प्रावधान किया है। इस प्रावधान के तहत शहीद को ये जमीन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से आवंटित की जाएगी, जो 500 वर्गमीटर तक होगी। अभी तक प्रचलित भू-आवंटन नीति 2015 में इसका उल्लेख नहीं था।
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