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Update Google Chromeब्रेकिंग न्यूज़
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की बाध्यता हटेगी। 2 बच्चों से ज्यादा होने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने के प्रावधान को बदलने के लिए सरकारी स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी चुनाव लड़ने का प्रावधान करने के लिए विधि विभाग को अध्यादेश का ड्राफ्ट भेजा गया है। पंचायतीराज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए विधि विभाग को अलग-अलग प्रस्ताव भेजे हैं।
विधि विभाग से मंजूरी के बाद अध्यादेश को कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश लाया जाएगा। पंचायतीराज कानून और नगरपालिका कानून में संशोधन होने जा रहा है।
इसी महीने अध्यादेश आ सकता है। अध्यादेश को छह महीने के भीतर बिल के रूप में विधानसभा से पास करवाना होता है। सरकार बजट सत्र के दौरान इसके 2 अलग-अलग संशोधन बिल विधानसभा में रख सकती है।
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