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Update Google Chromeब्रेकिंग न्यूज़
जयपुर। सुप्रीम कोर्ट से आज बहुचर्चित एकल पट्टा मामले में बड़ी खबर आई है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को राहत देते हुए नहीं, बल्कि राहत की स्थिति को बरकरार रखते हुए अदालत ने उनकी विशेष अनुमति याचिका यानी SLP को सुनने से इनकार कर दिया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने साफ कर दिया कि एसीबी कोर्ट, जयपुर में लंबित प्रोटेस्ट पिटीशनों के निपटारे तक धारीवाल के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। हालांकि, जांच अपने पूरे ढांचे के साथ जारी रहेगी। धारीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल मौजूद रहे, जबकि राज्य सरकार की पैरवी अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने की। इंटरवीनर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर सुल्तान सिंह और उनके साथ एडवोकेट अजीत कुमार शर्मा व आदित्य विक्रम सिंह भी पेश हुए। अब मामला पूरी तरह ट्रायल कोर्ट में जाएगा, जहां क्लोजर रिपोर्ट—पुरानी हो या नई—दोनों पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि राज्य सरकार चाहे तो और जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकती है और क्लोजर रिपोर्ट वापस लेने के आवेदन पर भी ट्रायल कोर्ट ही फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी ढांचे को मंजूरी देते हुए धारीवाल की याचिका खारिज कर दी है, जिससे साफ है कि अब जांच प्रक्रिया बिना किसी अड़चन के चलेगी और भ्रष्टाचार का पूरा मामला केवल कानूनी मापदंडों के आधार पर आगे बढ़ेगा। पूरे मामले की जड़ 29 जून 2011 में जारी उस पट्टे से जुड़ी है, जो जयपुर विकास प्राधिकरण ने गणपति कंस्ट्रक्शन के मालिक शैलेन्द्र गर्ग के नाम जारी किया था। आरोप यह है कि पहले की अस्वीकृत फाइलों की जानकारी जुटाए बिना नया पट्टा जारी किया गया और इसी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। 2013 में परिवादी रामशरण सिंह ने एसीबी में शिकायत दी थी। मामला तूल पकड़ते ही तत्कालीन गहलोत सरकार ने यह पट्टा रद्द कर दिया और एसीबी ने जांच आगे बढ़ाते हुए तत्कालीन एसीएस जीएस संधू समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया। इसी सिलसिले में तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ भी जांच लंबित है। सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा आदेश यहीं स्पष्ट करता है कि गिरफ्तारी पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अपनी धार के साथ आगे बढ़ती रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट में धारीवाल की याचिका खारिज, एकल पट्टा मामले में गि . . .
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