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भजनलाल शर्मा की कैबिनेट के 3 बड़े फैसले : कानून नरम, व्यापार-पर्यटन को रफ्तार
By Lokjeewan Daily - 04-12-2025

जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में हुई मंत्रिमंडल बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं रही, बल्कि इसमें जनता और कारोबार से जुड़े बड़े बदलावों की नींव रखी गई। बैठक में जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025, प्रवासी राजस्थानी नीति-2025, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 और नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई, जिससे शासन व्यवस्था, निवेश माहौल और रोजगार के अवसरों को सीधा फायदा मिलेगा।

सबसे बड़ा बदलाव जन विश्वास अध्यादेश के रूप में सामने आया। अब मामूली और तकनीकी गलती पर लोगों को जेल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ऐसे मामलों में जुर्माने का प्रावधान होगा। वन अधिनियम, उद्योग अधिनियम और जल आपूर्ति जैसे कानूनों में बदलाव से आम व्यक्ति, किसान, व्यापारी और ग्रामीणों को राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे कोर्ट-कचहरी के मामले घटेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती मिलेगी।

प्रवासी राजस्थानियों के लिए लाई गई एनआरआर पॉलिसी-2025 इस बैठक का दूसरा बड़ा फैसला रही। विदेशों और देश के अन्य राज्यों में बसे राजस्थानियों को अब राज्य से जोड़ने के लिए अलग प्रणाली बनाई जाएगी। इनके निवेश, ज्ञान और अनुभव का फायदा प्रदेश को मिले, इसके लिए इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, डायस्पोरा डाटाबेस और कनेक्ट प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। साथ ही प्रवासी राजस्थानी दिवस और सम्मान समारोह भी आयोजित होंगे।

छोटे व्यापारियों के लिए ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 एक नई उम्मीद लेकर आई है। राज्य के 10.5 लाख से अधिक रिटेल स्टोर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म, बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट और आसान नियमों का लाभ मिलने की तैयारी है। इससे छोटे दुकानदार भी ई-कॉमर्स जैसे अवसरों का फायदा उठा सकेंगे और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।

पर्यटन के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा विजन सामने रखा है। नई राजस्थान पर्यटन नीति-2025 के तहत धार्मिक, एडवेंचर, वेलनेस, एस्ट्रो और कलिनरी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। विशेष पर्यटन क्षेत्र विकसित होंगे, डिजिटल म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो, ई-व्हीकल टूर, होम-स्टे व्यवस्था और 24×7 सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं बढ़ेंगी। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

इसके साथ ही किशनगढ़ एयरपोर्ट को मजबूत करने के लिए 15 एकड़ अतिरिक्त भूमि देने का फैसला हुआ है, जिससे रात और कोहरे में भी विमानों का संचालन संभव होगा। वहीं, अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन की समय सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है और आरक्षित सूची की वैधता अब एक साल तक रहेगी। मोटर व्हीकल सब-इंस्पेक्टर की योग्यता में बदलाव कर ज्यादा युवाओं को मौका देने का रास्ता भी खोल दिया गया है।

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