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एसआई भर्ती-2025 की परीक्षा से दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी को राहत दी है। शुक्रवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की स्पेशल वेकेशन बेंच ने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए ओवरएज अभ्यर्थियों को दी गई राहत के दायरे सीमित कर दिया।
कोर्ट ने कहा- मामले में एक दिन पहले जारी आदेश एप्लीकेंट सूरजमल मीणा तक ही सीमित रहेगा। एक व्यक्ति दूसरे के लिए राहत की मांग नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में शामिल होने का लाभ सभी ओवरएज अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा।
RPSC ने कोर्ट को अवगत कराया था कि उसने पहले ही लगभग 713 ऐसे ओवरएज अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने की अनुमति दे दी है, जो हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता थे और एप्लीकेंट सूरजमल मीणा की श्रेणी में आते हैं।
कोर्ट ने RPSC के इस कथन का संज्ञान लिया कि 713 ओवरएज अभ्यर्थियों को पहले ही प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। वे 5-6 अप्रैल 2026 को दो चरणों में आयोजित परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।
SI भर्ती परीक्षा- ओवरएज 713 अभ्यर्थी ही हो सकेंगे शामिल . . .
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