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Update Google Chromeब्रेकिंग न्यूज़
जयपुर। राजस्थान के हजारों बेरोजगार युवाओं और विवादों में रही सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को लेकर आज कानूनी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ के उस साहसिक फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें पेपर लीक और व्यापक अनियमितताओं के चलते पूरी भर्ती को रद्द कर दिया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने शनिवार को चयनित अभ्यर्थियों और राज्य सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने करीब ढाई महीने के इंतजार के बाद अपना सुरक्षित फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जिस भर्ती की नींव ही धांधली और पेपर लीक पर टिकी हो, उसे जारी रखना न्यायसंगत नहीं है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 28 अगस्त 2025 को जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने 202 पन्नों के विस्तृत आदेश में इस भर्ती को रद्द किया था।
विकासात्मक न्याय: गैर-चयनित अभ्यर्थियों के वकील हरेंद्र नील ने इस फैसले को "बेरोजगारों के साथ न्याय" करार देते हुए इसे राज्य के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और साहसिक फैसला बताया है।
डिवीजन बेंच ने जहाँ भर्ती रद्द करने के फैसले को सही माना, वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के लिए एक राहत भरी खबर भी दी। एकलपीठ द्वारा आरपीएससी के खिलाफ लिए गए 'स्वप्रेरित प्रसंज्ञान' (Suo Motu Cognizance) को खंडपीठ ने रद्द कर दिया है। हालांकि, एकलपीठ ने पूर्व में अपनी टिप्पणी में कहा था कि पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका संदिग्ध थी, लेकिन डिवीजन बेंच ने प्रसंज्ञान के तकनीकी पहलुओं को हटा दिया है।
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