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Update Google Chromeब्रेकिंग न्यूज़
राजस्थान हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 की पुन: परीक्षा को लेकर याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी। जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने आरपीएससी को बुधवार को निर्देश दिए कि वे सभी याचिकाकर्ताओं को फॉर्म एडिट का मौका देकर प्रोविजनली परीक्षा में शामिल करें।
अदालत ने यह आदेश प्रश्नजीत सिंह, देवेंद्र सैनी, मधुसूदन शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि हमने मूल परीक्षा में आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश भर्ती के दोनों पेपर नहीं दे पाए थे।
अब आयोग पुन: भर्ती में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल कर रहा है, जिन्होंने मूल परीक्षा में दोनों पेपर दिए थे। जबकि पहले रद्द होने वाली भर्ती परीक्षाओं के पुन: आयोजन में सभी आवेदनकर्ताओं को शामिल किया गया है। वहीं इस भर्ती में ऐसा नहीं किया जा रहा।
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर आरपीएससी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। इस पर आरपीएससी की ओर से बुधवार को कहा गया कि 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने मूल परीक्षा में केवल एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, लेकिन परीक्षा नहीं दी थी।
इनमें से कई अभ्यर्थी अन्यत्र नौकरी लग चुके होंगे। कई अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी छोड़ चुके होंगे। अगर हम सभी को अलाऊ करते हैं तो हमें 4 लाख फॉर्म की अतिरिक्त छंटनी करनी होगी, जो बहुत मुश्किल काम है।
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