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राज्य चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी
By Lokjeewan Daily - 26-05-2026

राज्य चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट की 15 अप्रैल की डेडलाइन पर चुनाव नहीं कराने को लेकर बिना शर्त कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज माफी मांगी। आयोग ने कहा कि सरकार की ओर से जरूरी डेटा उन्हें समय पर नहीं मिला। इसलिए चुनाव कराने में देरी हुई है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह और सचिव राजेश वर्मा ने अदालत में पेश जवाब में कहा कि देरी के लिए आयोग सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है और न ही आयोग ने कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है।

वहीं राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि डिवीजन बेंच पहले ही चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई 2026 तक की नई समय सीमा तय कर चुकी है। ऐसे में चुनाव में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका अब सारहीन हो गई है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज सिंह देवंदा की अवमानना याचिका को निस्तारित कर दिया।

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