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Update Google Chromeब्रेकिंग न्यूज़
जयपुर। वाहनों में अवैध मोडिफिकेशन कर मादक पदार्थों का परिवहन एवं अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त असामाजिक तत्वों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। प्रदेशभर में ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ चालान, जब्ती एवं अन्य कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां करने वाले तत्वों के विरूद्ध राज्य सरकार की जीरो टोलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसकी अनुपालना में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा प्रदेशभर में जनजागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सभी क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परिवहन विभाग के संज्ञान में आया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा वाहनों में अवैध मोडिफिकेशन कर मादक पदार्थों का अवैध परिवहन सहित अन्य गैर कानूनी गतिविधियां करने की संभावनाएं रहती हैं। वाहनों पर नियम विरूद्ध प्रतीक आदि लगाकर आमजन को भयभीत किए जाने की भी सूचनाएं मिलती हैं। ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्यव्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के तहत मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के प्रावधानों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जाएगा। परिवहन विभाग के अनुसार राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन संचालित होने की सूचनाएं सामने आती हैं, जिनमें नियमों के विपरीत अवैध मोडिफिकेशन, प्रेशर हॉर्न, एयर हॉर्न, अनाधिकृत लाल एवं नीली बत्तियां, फ्लैशर, हूटर, काली फिल्म, नियम विरूद्ध नम्बर प्लेट, अनाधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ऐसे वाहनों का उपयोग गैर कानूनी गतिविधियों एवं अपराधों में भी किए जाने की संभावना रहती है। मोडिफिकेशन के कारण वाहनों की पहचान नहीं होने से अपराधियों को पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही, सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। ऐसी अवांछित गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए राज्यभर में व्यापक जन-जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वाहन स्वामी स्वेच्छा से नियमों का पालन सुनिश्चित कर सकें।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन की संरचना, बॉडी, चेसिस में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिससे वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज मूल विवरण प्रभावित हो। वाहन का प्रकार, सीटिंग क्षमता, रंग एवं आयाम अथवा निर्माता द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों से भिन्न कोई भी परिवर्तन अवैध माना जाएगा। किसी वाहन पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना लाल या नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट, बीकन लाइट, हूटर, प्रेशर हॉर्न, एयर हॉर्न अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत ध्वनि उपकरण पाए जाने पर उन्हें मौके पर ही हटाया जाएगा। ऐसे मामलों में चालान के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य घोषित करने अथवा निरस्त करने की कार्रवाई भी होगी।
वाहनों के शीशों पर निर्धारित मानकों से अधिक काली फिल्म अथवा अन्य अपारदर्शी सामग्री पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। वाहन की बॉडी अथवा अन्य भागों पर नियम विरूद्ध शब्द, चिन्ह, स्टिकर, मोनोग्राम या लेखन प्रदर्शित करने/लगाने पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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