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निजी फोन के बिलों के भुगतान पर रोक -बिना अनुमति बिल का भुगतान किया तो की जाएगी कार्रवाई
By Lokjeewan Daily - 09-06-2026

राजस्थान में निजी फोन का बिल सरकार के नाम पर फाड़ने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने सख्ती की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक गाइडलाइन जारी कर निजी फोन के बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है। अब बिना अनुमति बिल का भुगतान किया तो कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, राज्य में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ऑफिशिय​ली फोन (लैंडलाइन और मोबाइल) के अलावा निजी फोन ( घर पर लगे लैंडलाइन और प्राइवेट मोबाइल नंबर) का बिल भी सरकार के नाम पर फाड़ रहे हैं। इसको लेकर विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया है। विभाग ने साफ किया है कि जिस पद और स्थान के लिए टेलीफोन स्वीकृत हुआ है, उसका उपयोग केवल वही अधिकारी करेगा जो उस पद पर कार्यरत है। ट्रांसफर, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति की स्थिति में टेलीफोन को विभागीय नियंत्रण में वापस लेना होगा।

यही नहीं ट्रांसफर के बाद सरकारी फोन अपने पास रखना, निजी मोबाइल या लैंडलाइन का बिना अनुमति सरकारी भुगतान लेना और महीनों तक बिल लंबित छोड़ना अब मुश्किल होगा।

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