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MUDA घोटाला: कर्नाटक सरकार ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) में कथित वैकल्पिक साइट घोटाले की जांच के लिए रविवार को एक जांच आयोग का गठन किया। राज्य सरकार की यह कार्रवाई उन आरोपों के बाद की गई है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि MUDA ने धोखाधड़ी से भूमि खोने वालों को भूखंड आवंटित किए, जिनमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को आवंटित कुछ भूखंड भी शामिल हैं। रविवार देर रात सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी एन देसाई एकल सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष होंगे। आयोग को छह महीने के भीतर जांच पूरी करके राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
MUDA घोटाला क्या है?
सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूर के केसारे गांव में 3 एकड़ जमीन थी। यह जमीन MUDA ने विकास के लिए अधिग्रहित की थी, और मैसूर के एक अपमार्केट इलाके में सिद्धारमैया की पत्नी को मुआवजा देने के लिए जगह आवंटित की गई थी। आरोप है कि पार्वती को आवंटित भूखंड का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था, जिसे MUDA द्वारा "अधिग्रहित" किया गया था। MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां MUDA ने आवासीय लेआउट विकसित किया था।
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