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गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) को छह महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा। मणिपुर में AFSPA को 13 निर्दिष्ट पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है।
नागालैंड: नागालैंड में यह अधिनियम आठ जिलों में लागू रहेगा: दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन। इसके अलावा, पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्र अगले छह महीनों तक AFSPA के अंतर्गत रहेंगे। इन क्षेत्रों को अधिनियम की धारा 3 के तहत 'अशांत' घोषित किया गया है, जिससे सुरक्षा बलों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं।
अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश में, तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में AFSPA को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, यह अधिनियम नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। विस्तार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में चल रही सुरक्षा चिंताओं को दूर करना है।
अफस्पा क्या है
1958 में लागू किया गया सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम भारतीय सशस्त्र बलों को 'अशांत क्षेत्रों' में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है। इन शक्तियों में सभाओं पर रोक लगाने, बल प्रयोग करने और बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने का अधिकार शामिल है। यह अधिनियम बहस का विषय रहा है, समर्थकों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता का हवाला दिया और आलोचकों ने संभावित मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में चिंता जताई। गृह मंत्रालय द्वारा अफस्पा को बढ़ाने का निर्णय इन पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति के बारे में सरकार के आकलन को दर्शाता है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और बदलती परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक उपाय किए जाएंगे।
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