
It is recommended that you update your browser to the latest browser to view this page.
Please update to continue or install another browser.
Update Google Chromeब्रेकिंग न्यूज़
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है।
कोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर की है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। UGC ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इनका देशभर में विरोध हो रहा है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और UGC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी।
UGC के नए कानून का नाम है- 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026।' इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में SC, ST और OBC छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए थे।
नए नियमों के तहत, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने का निर्देश दिया गया। ये टीमें SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं।
जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 5 से 8 फरवरी तक इंडिया स्ट . . .
2026-01-30 18:55:04
राजस्थान विधानसभा : बुधवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अभिभाषण मे . . .
2026-01-29 15:36:42
जोधपुर : मौत के 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर सुसाइड नोट, साध्वी प्रे . . .
2026-01-29 15:32:05
नीरजा मोदी स्कूल को राजस्थान हाईकोर्ट से एक महीने की राहत . . .
2026-01-30 18:51:07
राजस्थान विधानसभा : विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने उठाई वकीलों के चैंबर . . .
2026-01-29 15:30:22
राज्यपाल से कश्मीर के छात्र प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात . . .
2026-01-29 15:28:05