पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिल गई है। महेश जोशी करीब 5 महीने बाद जेल से बाहर आ सकेंगे।
एसीबी ने महेश जोशी को 7 मई 2026 को उनके घर से गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने 12 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत इससे पहले अगस्त 2026 में राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और सरकारी खजाने को पहुंचे करोड़ों रुपए के नुकसान का हवाला देते हुए महेश जोशी और पूर्व IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल सहित 8 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ महेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
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